Mukhyamantri Baal Ashirwad Yojana Apply Online | Mukhyamantri Baal Ashirwad Yojana | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना |मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या है, उद्देश्य, लाभ, पात्रता, एवं आवेदन प्रक्रिया |मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक में यह योजना मध्यप्रदेश के अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार का एक बड़ा फैसला है। Mukhyamantri Baal Ashirwad Yojana को और आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। सरकार 18 साल की उम्र में बाल संस्थाओं को छोड़ने वाले अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को मंजूरी दी गई है |
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2022
Mukhyamantri Baal Ashirwad Yojana के अंतर्गत बाल संस्थाओं में रह रहे बच्चे को बाल संस्थान छोड़ने के बाद इंटर्नशिप,व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष शिक्षा एवं विधि शिक्षा सहायता करने के लिए 5 हजार से 8 हजार रुपए तक आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे।
सरकार 18 साल की उम्र में बाल संस्थाओं को छोड़ने वाले सभी अनाथ बच्चे को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इन अनाथ बच्चों को सरकार ITI, NEET, JEE तथा CLAT निकालने पर आगे की पढ़ाई करने तक 5 हजार से 8 हजार रुपए उपलब्ध कराएगी। इसी के साथ आयुष्मान योजना से इलाज कराने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
इस योजना में 24 साल होने तक अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। ताकि अनाथ बच्चे अपना भविष्य उज्जवल बना सके।
सरकार का उद्देश्य राज्य के अनाथ बच्चों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुर्नस्थापित करना है।
सीएम श्री @ChouhanShivraj की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई।कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन व मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को मंजूरी दी।साथ ही किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण निरंतर रखने का निर्णय लिया। #CabinetDecisionsMP pic.twitter.com/IZyfq6sU3K
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) August 10, 2022
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य (Objective)
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है |
- बाल देखरेख संस्थाओं को छोडने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चो (Aftercare) को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुर्नस्थापित करना है ।
- 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को जो अपने सम्बंधियों या संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, को आर्थिक सहायता (Sponsorship) उपलब्ध कराना है ।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2022 के मुख्य अंश (Highlights)
योजना | मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना |
उद्देश्य | अनाथ बच्चों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुर्नस्थापित करना है। |
वर्ष | 2022 |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश के सभी अनाथ बच्चे |
विस्तार | संपूर्ण मध्यप्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | Online |
official website | in process |
नोडल विभाग | योजना के क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल होगा। |

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2022 के अंतर्गत सहायता, चयन के मापदण्ड एवं सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया (Mukhyamantri Baal Ashirwad yojana : Help, Eligibility, Process)
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2022 के तहत् सहायता दो प्रकार से प्रदान की जाएगी
1 – आफ्टर केयर (After Care )
2 – स्पॉन्सरशिप (Sponsorship)
आफ्टर केयर (After Care) योजना अंतर्गत पात्रता
आफ्टर केयर योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर बाल देखरेख संस्था से मुक्त होने की स्थिति में दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 05 वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे।
अनाथ, परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास के लिए आवश्यक अवधि सम्बंधी पात्रता में छूट प्राप्त होगी।
आफ्टर केयर अन्तर्गत आर्थिक सहायता, Internship, व्यवसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा हेतु निर्धारित समयावधि अथवा 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक दी जायेगी।
आफ्टर केयर (After Care) योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता एवं निःशुल्क शिक्षा सहायता
बाल देखरेख संस्था से आफ्टर केयर योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर बाल देखरेख संस्था से मुक्त होने की स्थिति में केयर लीवर्स को योजना अंर्तगत निम्नानुसार सहायता की पात्रता होगी
इंटर्नशिप – उद्योग विभाग द्वारा जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त सूची में उल्लेखित केयर लीवर्स की योग्यता के आधार पर औद्योगिक संस्थान/ प्रतिष्ठान/ प्रतिष्ठित संस्थाओं की पहचान कर इंटर्नशिप देकर उसी संस्था में रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा।
इंटर्नशिप समय के दौरान 5,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो इंटर्नशिप की समय समाप्ति तक या एक वर्ष, जो भी कम हो तक देय होगी।
व्यावसायिक प्रशिक्षण – Polytechnic Diploma, ITI, पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों, Nursing, Hotel Management, Tourism, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कौशल विकास आदि के अंतर्गत दी जाने वाली शासकीय संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण, संबंधित विभाग के द्वारा निःशुल्क प्रदाय की जाएँगी |
चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष शिक्षा एवं विधि शिक्षा सहायता –
NEET, JEE या CLAT में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर किसी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले केयर लीवर्स को अध्ययन अवधि के दौरान 5,000 रूपये से 8,000 रूपये तक आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान की जायेगी|
पाठ्यक्रम अवधि तक फीस नियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाएगी।
स्पॉन्सरशिप (Sponsorship) योजना अंतर्गत पात्रता
- मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार या संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों और जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत पात्रता में नहीं आते है ऐसे बच्चे योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
स्पॉन्सरशिप (Sponsorship) योजना के अंतर्गत पात्र पाये गये बच्चे को आर्थिक सहायता
आर्थिक सहायता-योजना के तहत् पात्र पाये गये सभी बच्चे को 4000/- प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी|
जो बच्चे एवं रिश्तेदार या संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी, जो न्यूनतम 01 वर्ष होगी।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2022 :-विशेषताए, लाभ एवं पात्रता
- Mukhyamantri Baal Ashirwad Yojana 2022 के तहत केयर लिवरस को इंटर्नशिप के समय 5000 रुपये से 8000 रुपये तक अधिकतम सहायता प्रदान की जाएगी।
- सहायता राशि अधिकतम 1 वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी ।
- योजना के अंतर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पर 5000 रुपये अधिकतम 2 वर्ष तक प्रदान की जाएगी |
- मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री इलाज भी मुहैया कराया जाएगा।
- आवेदक अनाथ बच्चों को मध्यप्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- जो अनाथ बच्चे अपने रिश्तेदार अथवा संरक्षक के साथ जीवन यापन कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना Conclusion
मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार या संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों एवं जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं आते है ऐसे बच्चे योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
यह भी पड़े – PM SHRI Yojana 2022||प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया: देश के14500 स्कूल अपग्रेड होंगे
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या है?
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देने हेतु शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत 18 साल से ऊपर के बालक एवं बालिकाओ को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्य मंत्री बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य क्या है ?
बाल देखरेख संस्थाओं को छोडने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चो (Aftercare) को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुर्नस्थापित करना है ।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2022 के अंतर्गत कितनी सहायत राशि प्रदान की जाएगी ?
Mukhyamantri Baal Ashirwad Yojana 2022 के तहत 5000 से 8000 रूपये तक सहायता राशि प्रदान की जाएगी |
क्या मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत अपात्र भी इस योजना के पत्र होंगे ?
मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं आते है ऐसे बच्चे योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
क्या जो अनाथ बच्चे अपने सम्बंधियों या संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, को आर्थिक सहायता (Sponsorship) प्राप्त होंगे ?
18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चे जो की अपने सम्बंधियों या संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, वो आर्थिक सहायता (Sponsorship) के पात्र होंगे ।